पानीपत। हरियाणा के पानीपत में मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गांजा तस्करी के दोषी को 6 साल की कठोर कैद और ₹60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी है और गांव से गांजा लाकर हरियाणा में सप्लाई करने की तैयारी में था।
ऐसे पकड़ा गया आरोपी
जानकारी के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक भारी मात्रा में गांजा लेकर शहर में प्रवेश करने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नाकाबंदी कर संदिग्ध को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध गांजा बरामद हुआ। इसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
NDPS एक्ट के तहत दर्ज हुआ केस
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS Act (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, 1985) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी अपने गांव से गांजा लाकर पानीपत और आसपास के क्षेत्रों में बेचने की फिराक में था।
कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सबूत और गवाह पेश किए। कोर्ट ने सभी तथ्यों और बरामदगी को देखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। सजा के तौर पर 6 साल की कैद के साथ ₹60,000 का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
समाज के लिए सख्त संदेश
अदालत के इस फैसले को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
