पंजाब हाईकोर्ट ने राज्य के पेंशनरों को राहत देते हुए आदेश दिया है कि लंबित डीए (Dearness Allowance) और संशोधित पेंशन एरियर का भुगतान जल्द किया जाए। कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में तीन माह के अंदर रिपोर्ट मांगी है।
मुख्य बिंदु:
- हाईकोर्ट ने पेंशनरों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आदेश जारी किया।
- सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि लंबित डीए और संशोधित पेंशन एरियर का भुगतान समयबद्ध तरीके से किया जाए।
- तीन माह के अंदर राज्य सरकार को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी होगी।
- यह आदेश पेंशनरों के वित्तीय हित को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।
इस कदम से पंजाब के कई पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलने की संभावना है, जो लंबे समय से अपने एरियर्स और संशोधित पेंशन के इंतजार में थे।
