चंडीगढ़ की अदालत ने पंजाब एग्रो को बड़ा झटका देते हुए 8.13 करोड़ रुपये की रिकवरी से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रेटर पहले ही पंजाब एग्रो का दावा खारिज कर चुका है और उसमें किसी प्रकार की कानूनी खामी नहीं पाई गई। अदालत ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि आर्बिट्रेशन अवॉर्ड में अदालत का हस्तक्षेप सीमित दायरे में ही संभव है। इस फैसले के बाद पंजाब एग्रो को कानूनी और आर्थिक मोर्चे पर झटका लगा है।
