हरियाणा (Haryana) में गैस उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। नई गाइडलाइन के अनुसार, जिन लोगों ने घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन ले रखा है, उन्हें अब LPG सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
क्या है नया नियम?
सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि:
- जिन घरों में PNG कनेक्शन सक्रिय है
- उन्हें LPG कनेक्शन रखने की अनुमति नहीं होगी
- ऐसे उपभोक्ताओं को अपना LPG कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा
सप्लाई भी होगी बंद
नई गाइडलाइन के तहत:
- PNG कनेक्शन चालू होने के बाद LPG की सप्लाई बंद कर दी जाएगी
- गैस एजेंसियों को भी तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं
सरकार का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि इस फैसले के पीछे मुख्य कारण हैं:
- डबल सब्सिडी और संसाधनों का दुरुपयोग रोकना
- गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना
- PNG को बढ़ावा देना, जो सुरक्षित और सुविधाजनक माना जाता है
उपभोक्ताओं पर असर
- जिन घरों में दोनों कनेक्शन थे, उन्हें अब एक विकल्प चुनना होगा
- कई परिवारों को अचानक LPG छोड़ने से परेशानी भी हो सकती है
- खासकर उन इलाकों में जहां PNG सप्लाई नियमित नहीं है
जरूरी सलाह
अगर आपके पास PNG कनेक्शन है:
- तुरंत अपनी गैस एजेंसी से संपर्क करें
- LPG सरेंडर प्रक्रिया पूरी करें
- भविष्य में किसी परेशानी से बचने के लिए नियमों का पालन करें
यह फैसला आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है।
