खबर विस्तार से:
हरियाणा में चर्चित मामले में कांग्रेस नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा को बड़ी राहत मिली है। पंचकूला की अदालत ने उन्हें 8 साल पुराने केस में बरी कर दिया है। यह मामला उस समय का है जब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनোহार लाल खट्टर के काफिले का रास्ता रोकने का आरोप लगा था।
जानकारी के मुताबिक, यह घटना करीब 8 साल पहले की है, जब किसी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। उस दौरान दिव्यांशु बुद्धिराजा और उनके समर्थकों पर आरोप था कि उन्होंने सीएम खट्टर के काफिले को रोककर विरोध जताया था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी।
लंबी सुनवाई के बाद अब पंचकूला कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाते हुए दिव्यांशु बुद्धिराजा को दोषमुक्त करार दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले।
इस फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। वहीं, राजनीतिक गलियारों में भी इस निर्णय को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
राजनीतिक असर:
इस फैसले को आगामी चुनावों से पहले कांग्रेस के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं, विरोधी दल इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
