हरियाणा में PGT (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) से प्रिंसिपल पद पर होने वाली पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति में दिव्यांग शिक्षकों को नियमानुसार 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को पात्र शिक्षकों की सूची निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, विभिन्न जिलों में कार्यरत पात्र दिव्यांग PGT शिक्षकों का विवरण एकत्रित कर 26 जून तक विभाग मुख्यालय को भेजना होगा। विभाग का उद्देश्य पदोन्नति प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का सही तरीके से पालन सुनिश्चित करना है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी जिले की ओर से निर्धारित समय पर जानकारी नहीं भेजी जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। विभाग ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और रिकॉर्ड की शुद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षा विभाग के इस निर्णय को दिव्यांग शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे उन्हें उच्च प्रशासनिक पदों तक पहुंचने के अवसर मिलेंगे और सेवा में समान अवसर के सिद्धांत को मजबूती मिलेगी।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पात्र शिक्षकों की वरिष्ठता, योग्यता और आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सभी जिलों को आवश्यक दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों की जांच के बाद ही सूची भेजने को कहा गया है।
फिलहाल विभाग द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर सूचनाएं जुटाने की प्रक्रिया जारी है और सभी जिला शिक्षा कार्यालयों को इस संबंध में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
