हरियाणा के सिरसा में निजी प्ले स्कूलों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में संचालित सभी निजी प्ले स्कूलों के लिए पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण संचालित संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के अनुसार, निरीक्षण के दौरान कई प्ले स्कूलों में पर्याप्त क्लासरूम और खेल मैदान जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी सामने आई है। बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे संस्थानों को निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।
जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्ले स्कूल आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर पंजीकरण कराएं और सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इसमें पर्याप्त कक्षाएं, सुरक्षित परिसर, स्वच्छ शौचालय, खेल गतिविधियों के लिए स्थान और अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल हैं।
अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही जिले के निजी प्ले स्कूलों का निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जिन संस्थानों में नियमों का उल्लंघन या आवश्यक सुविधाओं की कमी पाई जाएगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों का दाखिला केवल ऐसे प्ले स्कूलों में कराएं, जो पंजीकृत हों और सभी आवश्यक सुरक्षा एवं शैक्षणिक मानकों का पालन करते हों। इससे बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा।
