चंडीगढ़। पंजाब में नगर निगम और नगर परिषद चुनावों को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया लागू करने की मांग पर 60 दिनों के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने संबंधित याचिका का निपटारा कर दिया।
याचिकाकर्ता ने अदालत में दलील दी थी कि डिजिटल युग में चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुलभ और सुविधाजनक बनाने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी जानी चाहिए। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि कागजी प्रक्रिया में होने वाली त्रुटियों और भीड़भाड़ की समस्या भी कम होगी।
सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि ऑनलाइन नामांकन को लागू करने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियों की आवश्यकता है। इस पर हाईकोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह इस मुद्दे पर विचार कर ठोस निर्णय ले और 60 दिनों के भीतर स्पष्ट रुख सामने रखे।
अदालत ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। हालांकि कोर्ट ने सीधे तौर पर ऑनलाइन नामांकन लागू करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि आयोग को नीति संबंधी निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंपी है।
इस आदेश के बाद अब राज्य चुनाव आयोग को तय समय सीमा में ऑनलाइन नामांकन पर अंतिम फैसला लेना होगा। माना जा रहा है कि यदि ऑनलाइन प्रणाली लागू होती है तो आने वाले निकाय चुनावों में उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिल सकती है।
