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हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। नए नियमों के अनुसार अब LTC के बदले नकद भुगतान (कैश) की सुविधा खत्म कर दी जाएगी। यह व्यवस्था जनवरी 2028 से लागू होगी।
सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों को LTC का लाभ लेने के लिए वास्तव में पर्यटन यात्रा करना अनिवार्य होगा। पहले कई कर्मचारी LTC का उपयोग यात्रा किए बिना ही कैश क्लेम के रूप में कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस बदलाव का उद्देश्य कर्मचारियों को पर्यटन के लिए प्रोत्साहित करना और राज्य व देश के पर्यटन को बढ़ावा देना है। साथ ही LTC के दुरुपयोग को रोकना भी सरकार का लक्ष्य बताया जा रहा है।
नए नियम लागू होने के बाद कर्मचारियों को तय अवधि में यात्रा करनी होगी और उसके लिए टिकट, होटल या अन्य यात्रा से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। तभी उन्हें LTC का लाभ मिल सकेगा।
कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ संगठनों का कहना है कि इससे कर्मचारियों को असुविधा होगी, जबकि कुछ का मानना है कि इससे वास्तव में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
फिलहाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2028 तक पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी, लेकिन उसके बाद LTC का लाभ केवल यात्रा करने पर ही मिलेगा और नकद भुगतान का विकल्प समाप्त हो जाएगा।
