चंडीगढ़: फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े चेक बाउंस के एक अहम मामले में चंडीगढ़ की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने बेंगलुरु के एक प्रोडक्शन हाउस के मालिक को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
मामला उस समय सामने आया जब चंडीगढ़ के एक व्यक्ति ने फिल्म निर्माण से जुड़े भुगतान के बदले आरोपी से चेक प्राप्त किया था। जब पीड़ित ने बैंक में चेक लगाया, तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित ने कई बार आरोपी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन भुगतान नहीं किया गया।
थक-हारकर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर यह साबित हुआ कि आरोपी ने जानबूझकर भुगतान नहीं किया और चेक जारी किया था।
अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और सख्त सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक लेन-देन में इस तरह की लापरवाही और धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
इस फैसले को चेक बाउंस मामलों में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लग सकेगा।
