हरभजन सिंह की सुरक्षा हटाने पर हाईकोर्ट का नोटिस, 12 मई को अगली सुनवाई
Harbhajan Singh की Y+ सुरक्षा हटाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और Punjab सरकार को नोटिस जारी किया है। यह मामला अब न्यायिक जांच के दायरे में आ गया है।
याचिका में कहा गया है कि सुरक्षा हटाने का फैसला बिना पर्याप्त कारण के लिया गया, जिससे उनकी सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। अदालत ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए दोनों सरकारों से जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 मई तय की है, जिस दिन इस मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी।
मामले को लेकर कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि सुरक्षा हटाने का निर्णय किन आधारों पर लिया गया और क्या यह नियमों के अनुरूप था।
इस घटनाक्रम के बाद सुरक्षा व्यवस्था और वीआईपी प्रोटेक्शन को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
दोनों सरकारों की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि वे कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगी।
यह मामला सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निर्णयों की पारदर्शिता से जुड़ा अहम मुद्दा बन गया है।
