हरियाणा में बाल विवाह करवाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूल्हे की मां और दुल्हन के माता-पिता को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि दूल्हे की उम्र 17 साल 6 महीने थी, यानी वह कानूनी रूप से नाबालिग था।
जानकारी के अनुसार मामले की सूचना मिलने पर प्रोटेक्शन ऑफिसर ने हस्तक्षेप किया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बाल विवाह निषेध कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। जांच के दौरान दस्तावेजों से लड़के की उम्र की पुष्टि हुई। अधिकारियों ने कहा कि कानून के तहत बाल विवाह करवाना दंडनीय अपराध है।
प्रशासन का कहना है कि बाल विवाह रोकने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद इस तरह के मामले सामने आना चिंता का विषय है।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं बाल विवाह की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन या चाइल्ड प्रोटेक्शन विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
