चंडीगढ़। Punjab and Haryana High Court ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में कथित 85 करोड़ रुपये की गड़बड़ी से जुड़े मामले में जारी कारण बताओ नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला योजना के तहत बीमा क्लेम और प्रीमियम भुगतान में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने अदालत में दलील दी कि बिना पर्याप्त जांच और दस्तावेजों के आधार पर नोटिस जारी किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।
हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और संबंधित विभागों से जवाब तलब करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक कारण बताओ नोटिस पर कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद ही आगे की दिशा तय की जाएगी।
बताया जा रहा है कि योजना के तहत किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के लिए बीमा क्लेम दिए जाते हैं। आरोप है कि कुछ जिलों में प्रीमियम और क्लेम भुगतान के आंकड़ों में भारी अंतर पाया गया, जिससे लगभग 85 करोड़ रुपये की अनियमितता सामने आई। हालांकि संबंधित पक्षों ने इन आरोपों को निराधार बताया है।
अब इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख पर सभी पक्ष अपने-अपने दस्तावेज और तर्क अदालत के समक्ष रखेंगे। कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों को राहत मिली है, लेकिन अंतिम निर्णय विस्तृत सुनवाई के बाद ही आएगा।
