Union Public Service Commission (UPSC) ने पंजाब सरकार को 10 दिनों के अंदर तीन योग्य अधिकारियों का पैनल भेजने को कहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप एक स्थायी Director General of Police (DGP) का चयन किया जा सके। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 05 फरवरी 2026 के निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें UPSC को पंजाब के लिए डीजीपी चयन पैनल समयबद्ध ढंग से तैयार करने को कहा गया था।
🔹 क्या कहा गया है?
UPSC ने स्पष्ट किया है कि पंजाब सरकार को 10 दिनों के भीतर पांच योग्य अधिकारियों की सूची (panel) भेजनी है, जिनमें से तीन का चयन UPSC डीजीपी-पद के लिए करेगा। यह सूची सुप्रीम कोर्ट की 2018 के प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ फैसले के सिद्धांतों के अनुरूप बनाई जाएगी।
🔹 क्या है मामला?
पंजाब में लगभग तीन साल से अधिक समय से कोई स्थायी डीजीपी नहीं है। वर्तमान में 1992 बैच के IPS अधिकारी गौरव यादव कार्यवाहक DGP के रूप में पद सम्हाले हुए हैं, जब से वे जुलाई 2022 से इस पद पर हैं। इस बीच कई वरिष्ठ अधिकारी सेवा-स्थिति और केंद्रीय डिप्लोमेंट की वजह से उपलब्ध नहीं रहे हैं।
🔹 कौन तैयार पैनल में हो सकते हैं?
सूत्रों के अनुसार यूपीएससी पैनल में निम्न IPS अधिकारियों के नाम आने के आसार हैं:
• 1992 बैच — गौरव यादव
• 1992 बैच — Sharad Satya Chauhan
• 1992 बैच — Harpreet Singh Sidhu
• 1992 बैच — Kuldeep Singh
(यह सूची संभावित है और अंतिम चयन UPSC समिति द्वारा किया जाएगा।)
🔹 क्या है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों को UPSC द्वारा तैयार तीन नामों के पैनल में से स्थायी डीजीपी का चयन करना चाहिए, और चयन प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने उन राज्यों की प्रवृत्ति पर आपत्ति जताई है जहाँ लंबे समय तक कार्यवाहक DGP ही हैं, क्योंकि इससे पुलिस नेतृत्व में स्थिरता और संवैधानिक चयन प्रक्रिया प्रभावित होती है।
