हरियाणा के फतेहाबाद में अपने इकलौते बेटे की हत्या के मामले में दोषी पिता को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर सुनाया गया।
मामले के अनुसार, घटना के समय आरोपी कथित रूप से शराब के नशे में था। अभियोजन के अनुसार, किसी बात को लेकर हुए विवाद के दौरान उसने अपने बेटे के सिर पर डंडे से कई वार किए। गंभीर चोट लगने के कारण युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज किए। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तथा अन्य फोरेंसिक साक्ष्यों को भी अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी लागू होगा, जैसा कि न्यायालय के आदेश में निर्धारित किया गया है।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गंभीर आपराधिक मामलों में निष्पक्ष जांच और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को न्याय के दायरे में लाने का प्रयास किया जाता है। इस मामले में भी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
