मर्डर केस में अदालत ने पूर्व विधायक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला मंडी आढ़ती की गोली मारकर हत्या से जुड़ा है। करीब 15 साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने पूर्व विधायक को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मामले के अनुसार मंडी आढ़ती की गोली मारकर हत्या की गई थी। वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
इस मामले में पूर्व विधायक का नाम भी सामने आया था। पुलिस जांच और अदालत में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने हत्या से जुड़े सबूत और गवाह अदालत के सामने पेश किए।
केस की सुनवाई लंबे समय तक चलती रही। करीब 15 साल बाद अदालत ने मामले में अपना फैसला सुनाया और पूर्व विधायक को मर्डर केस में दोषी करार दिया।
दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने पूर्व विधायक को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही मामले से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं पर भी अदालत की ओर से आदेश दिए गए।
सजा सुनाए जाने से पहले पूर्व विधायक की ओर से अदालत के सामने रहम की अपील की गई। उन्होंने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए खुद को हार्ट पेशेंट बताया और सजा में राहत देने की मांग की।
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में आरोपी की उम्र और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों को भी सामने रखा गया। हालांकि अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
मंडी आढ़ती की हत्या का यह मामला कई वर्षों से अदालत में विचाराधीन था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अब अदालत के फैसले से मामले में महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव आया है।
अभियोजन पक्ष ने मामले को गंभीर अपराध बताते हुए दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की थी। वहीं बचाव पक्ष ने स्वास्थ्य सहित अन्य परिस्थितियों के आधार पर सजा में नरमी की अपील की।
अदालत के फैसले के बाद मृतक के परिवार के लिए भी यह महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। परिवार लंबे समय से मामले में न्याय का इंतजार कर रहा था।
इस मामले में अदालत ने उपलब्ध दस्तावेजों, गवाहों और अन्य साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद अपना फैसला सुनाया। दोषी को सजा सुनाए जाने के बाद अब मामले से जुड़े पक्षों के पास कानून के तहत आगे की प्रक्रिया का विकल्प मौजूद हो सकता है।
15 साल पुराने इस मर्डर केस में फैसला आने के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में है। पूर्व विधायक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जबकि उन्होंने हार्ट पेशेंट होने का हवाला देकर अदालत से रहम मांगी थी।
फिलहाल मंडी आढ़ती की गोली मारकर हत्या के करीब 15 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक को उम्रकैद की सजा मिली है। अदालत में स्वास्थ्य का हवाला देकर सजा में राहत की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
