हरियाणा में करीब 4 लाख परिवारों के राशन कार्ड सूची से हटाए जाने के बाद राज्य सरकार ने पात्र लाभार्थियों को राहत देने के लिए ऑन-द-स्पॉट नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि (Last Date) भी निर्धारित कर दी गई है, ताकि पात्र परिवार समय रहते अपना आवेदन कर सकें।
सरकार के अनुसार, जिन परिवारों का नाम राशन कार्ड सूची से हट गया है, वे CRID (Citizen Resources Information Department) पोर्टल, अंत्योदय सरल केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या संबंधित सरकारी सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान पात्रता का सत्यापन किया जाएगा और दस्तावेज सही पाए जाने पर नाम दोबारा जोड़ा जा सकेगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र (PPP/Family ID)
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
- मोबाइल नंबर
- अन्य संबंधित दस्तावेज (यदि विभाग द्वारा मांगे जाएं)
आवेदन की प्रक्रिया
- CRID पोर्टल या नजदीकी सेवा केंद्र पर जाएं।
- परिवार पहचान पत्र (PPP) का सत्यापन कराएं।
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
- आवेदन फॉर्म भरकर जमा करें।
- दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्रता मिलने पर नाम राशन कार्ड सूची में जोड़ा जाएगा।
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर दें और केवल अधिकृत सरकारी केंद्रों के माध्यम से ही प्रक्रिया पूरी करें। किसी भी दलाल या अनधिकृत व्यक्ति के झांसे में आने से बचें।
