हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने ESHM (Elementary School Head Master) से जुड़े हेडमास्टरों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। नए निर्देशों के अनुसार, संबंधित हेडमास्टरों को 30 दिनों के भीतर अपने पद का विकल्प (ऑप्शन) चुनना होगा। विभाग का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाना बताया जा रहा है।
जारी आदेश के अनुसार, निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी पात्र हेडमास्टरों को विभाग द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा। यदि तय समय में विकल्प नहीं दिया जाता है, तो विभाग नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है।
शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को भी सौंपी है। DEEO यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी संबंधित कर्मचारियों को आदेश की जानकारी समय पर मिले और निर्धारित अवधि के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी कराई जाए। साथ ही, आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन और रिकॉर्ड का संधारण भी उनकी जिम्मेदारी होगी।
विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही न हो और निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन कराया जाए। यदि किसी स्तर पर कोई तकनीकी या प्रशासनिक समस्या आती है, तो उसका समाधान तत्काल किया जाए।
शिक्षा विभाग के इस आदेश को प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। संबंधित हेडमास्टरों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते विभागीय निर्देशों का पालन करें और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें।
