हरियाणा के पानीपत में अदालत ने लगातार पेशी से गैरहाजिर रहने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पांच आरोपियों को भगोड़ा (Proclaimed Offender) घोषित करते हुए पुलिस को उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, संबंधित आरोपी कई बार समन और वारंट जारी होने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित करने का आदेश पारित किया। कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष प्रयास करने और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने को कहा है।
इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि आरोपियों के खिलाफ यदि अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं तो उनकी भी जानकारी जुटाई जाए। साथ ही उनकी चल-अचल संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार कर अदालत में प्रस्तुत किया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सके।
पुलिस अब आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ-साथ उनके रिश्तेदारों और परिचितों से भी पूछताछ कर रही है। तकनीकी माध्यमों और अन्य साक्ष्यों की मदद से उनकी लोकेशन का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, किसी आरोपी को भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद उसके खिलाफ संपत्ति कुर्क करने जैसी कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है, यदि वह लगातार न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करता है।
