हाईकोर्ट ने कहा— केंद्र सरकार के समक्ष रखें अपनी बात, पिछले साल दायर हुई थी याचिका
पंजाब सरकार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से जुड़े मामले में बड़ा झटका लगा है। पंजाब सरकार द्वारा दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका पिछले वर्ष दाखिल की गई थी, जिसमें राज्य ने BBMB से जुड़े कुछ प्रशासनिक और जल प्रबंधन मुद्दों पर आपत्ति जताई थी।
हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा कि इस तरह के मामलों में राज्य सरकार को सीधे केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि BBMB जैसे बहु-राज्यीय प्रबंधन संस्थानों से जुड़े विवादों का समाधान संवैधानिक और प्रशासनिक चैनलों के माध्यम से किया जाना चाहिए।
पंजाब सरकार की याचिका में BBMB के कार्यप्रणाली और जल वितरण से जुड़े कुछ मुद्दों पर आपत्ति जताई गई थी। राज्य का तर्क था कि उसके हितों को प्रभावित किया जा रहा है और उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो रही है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका को अस्वीकार कर दिया और कहा कि इस तरह के विवादों का समाधान न्यायिक हस्तक्षेप से अधिक केंद्र सरकार और संबंधित प्राधिकरणों के माध्यम से होना चाहिए।
इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय संघीय ढांचे और केंद्र-राज्य संबंधों की दिशा में महत्वपूर्ण है।
फिलहाल, पंजाब सरकार के लिए अब अगला कदम केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगों और आपत्तियों को रखना होगा।
