रोहतक नगर निगम ने संपत्ति कर (Property Tax) जमा करने वाले नागरिकों को बड़ी राहत दी है। निगम की घोषणा के अनुसार, 31 अगस्त तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर ब्याज में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य अधिक से अधिक करदाताओं को समय पर टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स जमा करने वाले पात्र करदाताओं को ब्याज में यह राहत मिलेगी। इससे बकाया संपत्ति कर का भुगतान करने वाले लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा और निगम के राजस्व संग्रह में भी तेजी आने की उम्मीद है।
करदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। नागरिक नगर निगम के अधिकृत पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, आवश्यकता होने पर निर्धारित भुगतान केंद्रों पर भी टैक्स जमा किया जा सकता है।
नगर निगम ने सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर इस छूट का लाभ उठाएं। समय पर भुगतान करने से अतिरिक्त ब्याज के बोझ से भी बचा जा सकेगा।
प्रशासन का कहना है कि यह राहत योजना सीमित अवधि के लिए लागू है। इसलिए पात्र करदाता 31 अगस्त से पहले अपना टैक्स जमा कर ब्याज में मिलने वाली 75 प्रतिशत की छूट का लाभ अवश्य लें।
