हरियाणा सरकार ने आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य में अब एफआईआर (FIR) की कॉपी तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही 33 नई सेवाओं को राइट टू सर्विस (RTS) अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया है, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्था के तहत विभिन्न विभागों की कई महत्वपूर्ण सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि तय समय में सेवा नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा सकती है।
नई सूची में पुलिस विभाग से संबंधित सेवाओं को भी शामिल किया गया है। अब FIR दर्ज होने के बाद उसकी कॉपी प्राप्त करने के लिए लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे शिकायतकर्ताओं को कानूनी प्रक्रिया में तेजी और सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा हथियार लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी समयबद्ध बनाया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार लाइसेंस नवीनीकरण का कार्य 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। इससे आवेदकों को अनावश्यक देरी और प्रशासनिक परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है।
अधिकारियों के अनुसार, RTS के तहत सेवाओं की संख्या बढ़ने से प्रशासन में पारदर्शिता आएगी और लोगों का भरोसा मजबूत होगा। डिजिटल माध्यमों और ऑनलाइन प्रक्रियाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सेवाओं तक पहुंच आसान बनाई जा सके।
सरकार का मानना है कि समयबद्ध सेवाएं सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इस पहल से लाखों नागरिकों को लाभ मिलेगा और विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए प्रतीक्षा अवधि में कमी आएगी। आने वाले समय में और भी सेवाओं को RTS के दायरे में शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
