हरियाणा शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों की विदेश यात्राओं को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। विभाग ने सितंबर 2026 तक कर्मचारियों को विदेश यात्रा की अनुमति न देने का फैसला लिया है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, विभागीय कार्यों और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। विभाग का मानना है कि आगामी महीनों में विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी वजह से विदेश यात्रा की मंजूरी पर अस्थायी रोक लगाई गई है।
हालांकि विभाग ने कुछ विशेष परिस्थितियों में राहत भी दी है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मेडिकल इमरजेंसी या गंभीर स्वास्थ्य संबंधी कारणों से विदेश यात्रा की आवश्यकता होने पर संबंधित मामलों पर अलग से विचार किया जाएगा। ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति मिलने के बाद यात्रा की जा सकेगी।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय विभागीय कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसे ध्यान में रखकर लिया गया है। स्कूलों और कार्यालयों में विभिन्न योजनाओं, परीक्षाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के चलते कर्मचारियों की उपस्थिति जरूरी मानी जा रही है।
विभाग ने सभी कर्मचारियों से आदेशों का पालन करने और विदेश यात्रा संबंधी आवेदन भेजने से पहले नए निर्देशों का अध्ययन करने की अपील की है। साथ ही जिला स्तर के अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि आदेशों का सख्ती से अनुपालन हो।
