हरियाणा में करीब 4 लाख राशन कार्डधारकों के नाम राशन सूची से हटाए जाने के बाद कई परिवारों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने CRID (Citizen Resources Information Department) पोर्टल के माध्यम से दोबारा नाम जुड़वाने की प्रक्रिया उपलब्ध कराई है।
यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम राशन कार्ड से हट गया है, तो वह सबसे पहले अपने परिवार पहचान पत्र (PPP) और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी की जांच कर सकता है। इसके बाद CRID पोर्टल या संबंधित सेवा केंद्र पर आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं।
आवेदन के दौरान पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, निवास प्रमाण, आय संबंधी दस्तावेज तथा अन्य आवश्यक रिकॉर्ड मांगे जा सकते हैं। संबंधित अधिकारी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे और पात्रता की पुष्टि होने पर आवेदन पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
सरकार के अनुसार, सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थियों का नाम दोबारा राशन कार्ड सूची में जोड़ा जा सकता है। यदि आवेदन में कोई कमी या दस्तावेज अधूरे पाए जाते हैं, तो उन्हें निर्धारित समय के भीतर पूरा करना होगा।
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत CRID केंद्र या सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करें और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को पैसे देने से बचें। आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों की सही जानकारी सुनिश्चित कर लें।
