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हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने 58 वर्ष से अधिक आयु वाले दिव्यांग कर्मचारियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी संस्थानों को 3 फरवरी को जारी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। आदेशों में सर्वोच्च न्यायालय और संबंधित हाईकोर्ट के फैसलों का भी उल्लेख किया गया है।
विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, जिन दिव्यांग कर्मचारियों की आयु 58 वर्ष से अधिक हो चुकी है और जिन पर नए नियम लागू होते हैं, उनके मामलों की समीक्षा कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करें और लागू नियमों के अनुरूप आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।
सरकार का कहना है कि यह निर्णय न्यायालयों के आदेशों और मौजूदा सेवा नियमों के अनुपालन के उद्देश्य से लिया गया है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी विभाग इस संबंध में किसी प्रकार की ढिलाई न बरतें और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें।
विभागीय अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि प्रत्येक मामले में संबंधित कर्मचारी के सेवा अभिलेख और लागू नियमों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाए। जहां आवश्यक हो, वहां सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए।
इस आदेश के बाद विभिन्न सरकारी विभागों में ऐसे कर्मचारियों के मामलों की समीक्षा शुरू होने की संभावना है। हालांकि, प्रत्येक कर्मचारी पर कार्रवाई उसके सेवा रिकॉर्ड, लागू नियमों और संबंधित न्यायिक आदेशों के आधार पर की जाएगी।
सरकार की ओर से जारी निर्देशों का उद्देश्य न्यायालयों के निर्णयों के अनुरूप एक समान प्रक्रिया लागू करना बताया गया है। आने वाले दिनों में विभागों द्वारा समीक्षा पूरी होने के बाद संबंधित मामलों में आगे की प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
